हरियाणा में अवैध गर्भपात पर नकेल कसी गई

नियमों का उल्लंघन करने पर 2 डॉक्टरों का एमटीपी लाइसेंस निलंबित

चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आज यहां लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों को अवैध गर्भपात प्रथाओं के खिलाफ प्रवर्तन को तेज करने और ऐसे नियमों के उल्लंघनों के दोषी पाए गए डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें उनके लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
बैठक में बताया गया कि पिछले सप्ताह (13 मई से 19 मई, 2025) में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किटों की अवैध बिक्री को लेकर राज्य भर में 50 निरीक्षण किए गए, 25 एमटीपी केंद्र बंद किए गए और तीन एफआईआर दर्ज की गईं। एमटीपी लाइसेंस के नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोप में कुरुक्षेत्र में डॉक्टर और असंध (करनाल) में एक-एक डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, अवैध कार्य करने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 921 एमटीपी किट जब्त कर ली गईं। अपराधियों के खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
हरियाणा में एक महीने के भीतर एमटीपी किट बेचने वाले थोक विक्रेताओं की संख्या 32 से घटकर 6 हो गई है। राज्य के 13 जिलों में एमटीपी किट की बिक्री-प्रवृत्ति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात में शामिल बीएएमएस डॉक्टरों और अयोग्य चिकित्सकों (झोलाछाप डॉक्टरों) को लक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों से क्षेत्र में कड़ी निगरानी और आंकड़ों की बैक-ट्रैकिंग सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
बैठक में बताया गया कि पिछले सप्ताह हरियाणा में लिंगानुपात 922 दर्ज किया गया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो निरंतर प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है। सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, उच्च प्रवासी आबादी वाले गांवों और झुग्गी-झोपडिय़ों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत सहायता और निगरानी प्रदान करने के लिए, एक या अधिक लड़कियों वाली सभी गर्भवती महिलाओं को परामर्श देने और उनकी गर्भावस्था की निगरानी करने के लिए एक आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (्रङ्खङ्ख) को एक सहेली (साथी) के रूप में नियुक्त किया गया है। इन महिलाओं और उनकी सहेली का रिकॉर्ड सिविल सर्जनों द्वारा रखा जा रहा है और उनके काम की निगरानी मुख्यालय स्तर पर भी की जा रही है। ऐसे मामलों में किसी भी संदिग्ध गर्भपात के कारण संबंधित सहेली की बैक-ट्रैकिंग जांच और जवाबदेही होगी।

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