डीसी ने जारी किए पट्टेदारों को मालिकाना योजना के तहत आवश्यक निर्देश

डीसी प्रीति ने कहा कि पट्टेदारों को मालिकाना हक देने के लिए लागू की गई योजना के तहत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार पात्र लोगों को जल्द से जल्द मालिकाना हक दिया जाए। अधिकारी इस संबंध में जो भी सरकार ने आवश्यक मापदंड निर्धारित किए हैं, उनकी पालना सुनिश्चित करते हुए लोगों को योजना का लाभ दें। डीसी प्रीति शुक्रवार को इस योजना को लेकर आयोजित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहीं थीं। डीसी ने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। जिसमें सरकार ने पंचायती जमीन पर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने के लिए योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक जितने भी आवेदन आए हैं, उनमें से पात्र लोगों को योजना का लाभ देने के लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जानी है, उसे पूरा करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पट्टेदारों व पंचायती भूमि पर निश्चित अवधि से पहले तक घर बनाने वालों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के तहत आवश्यक नियमावली भी जारी की है। सभी इन नियमों का गंभीरता से पालन करें और पात्र लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाएं। डीडीपीओ रितु लाठर ने योजना के तहत अब तक आए आवेदनों व उन पर हुई कार्रवाई बारे आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर बीडीपीओ, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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