अब शरीर पर कैमरा बांध कर बिजली चोरी की जांच करेंगे कर्मचारी

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अनिल विज का हरियाणा की बिजली कंपनियों को मंत्र
ऊर्जा मंत्री के नए फार्मूले को लागू करें अधिकारी
पूरे प्रदेश में बनाए गए गलत बिलों को ठीक करने के आदेश जारी
अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को सुबह सर्कल स्तर पर लगाएंगें बिजली अदालत

कैथल। हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ-साथ नई बुलंदियों को छूने के लिए राज्य की बिजली कंपनियों को ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने नए मंत्र देते हुए संबंधित अधिकारियों को विभिन्न दिशानिर्देश दिए हैं जिसके तहत हरियाणा के नागरिकों को निर्बाध और पूर्ण वोल्टेज वाली बिजली २४ घंटे उपलबध होगी। विज ने बताया कि यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को अगले एक महीने में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा तथा भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली का बिल जमा करने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
विज ने यह निर्देश गत दिवस चण्डीगढ में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। श्री अनिल विज ने इस बैठक में बिजली कंपनियों को घाटे उभारने, बिजली चोरी को रोकने व मामलों के समाधान, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलबध करवाने, लंबित राशि को वसूलने, डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनेकशन, उपभोक्ताओं के आधार को बिजली कनेशन से लिंक करने, डिफाल्टर राशि को वसूलने के लिए लक्ष्य, गलत बिजली बिल पर कार्यवाही/सुधार, बिजली अदालतें, तारों/फीडर की जांच करने बारे, कॉल सेंटर तथा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के बारे में निर्देश अधिकारियों को दिए। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस किया जाए जिन्होंने अन्य सब-डिवीजन के अंतर्गत नया कनेकशन ले लिया है। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए कि औद्योगिक, एनडीएस एवं शहरी डीएस श्रेणी में कोई भी डिफॉल्टर उपभोक्ता नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता का आधार बिजली कनेकशन से लिंक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पीडीसीओ उपभोक्ताओं की फील्ड ऑफिस द्वारा नियमित जांच की जाए ताकि बिजली चोरी कर अनधिकृत रूप से उपयोग न किया जा रहा हों।
विज ने प्रत्येक मंगलवार को सुबह सर्कल स्तर पर बिजली अदालत आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि बिजली बिल संबंधित शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्रत्येक अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक बिजली बिल की शिकायत के निवारण को सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मासिक चोरी रिपोर्ट को उपभोक्ता और गैर-उपभोक्ता वर्ग में एक महीने के भीतर वर्गीकृत किया जाए और निरीक्षण टीमों को बॉडी कैमरा उपलबध कराए जाएं ताकि चोरी की सही रिपोर्टिंग हो सकें। जिन चोरी मामलों में वीडियो उपलबध नहीं हैं, उनमें उपलबध दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट दायर की जाए तथा उच्च राजस्व वाले मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन दायर किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अच्छे अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा जो लंबित वसूली मामलों की प्रभावी निगरानी कर सकेगा।

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