डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में मिलेगी 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति

डीसी अपराजिता ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक (सेवा) विभाग हरियाणा द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन पत्र 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/  पर जमा कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतू, टपरीवास श्रेणी एवं अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा तथा प्राप्तांक के आधार पर आठ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये, 12वीं कक्षा में क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक तथा स्नातक स्तर पर 65 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर नौ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत (शहरी) एवं  60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये, पिछड़ा वर्ग (बी) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं द्वारा पास की गई कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड एवं अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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