फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई :- डीडीए
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को खरीफ -2025 के बीमा के लिए, हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया हुआ है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए धान, बाजरा, मक्का, व कपास की फसल का 31 जुलाई, 2025 तक बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ -2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो वे संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24.07.2025) तक को सूचित करें। किसानों को सूचित किया जाता है कि फसल बीमा नहीं करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसका बैंक को देना होगा, तभी ओटीपी-आउट फार्म स्वीकार होगा और यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए बीमा कंपनी एआईसी के प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि जिला के खंड कृषि अधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत है।
