धान अवशेष प्रबंधन के लिए दिया जा रहा 65 प्रतिशत अनुदान, सात अगस्त तक करें आवेदन : डीडीए

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग कैथल के उप निदेशक डा. बाबु लाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों, पंचायतों एवं उद्योगों को बड़ी राहत दी है। विभाग द्वारा धान अवशेषों के एक्स सीटू प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षमताओं वाली पैडी स्ट्रा सप्लाई श्रृंखला पर 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब सात अगस्त कर दिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता जगदीश चंद्र ने बताया कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संशोधित करने तथा नए आवेदनों के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करते समय प्रोजेक्ट की कुल लागत न्यूनतम एक करोड़ व 1.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रति वर्ष 3500 से 4500 मीट्रिक टन धान अवशेषों के प्रबंधन की क्षमता दिखानी होगी। प्रोजेक्ट में एनेक्सचर चार की ए और बी टेबल के अनुसार कृषि यंत्र एवं मशीनरी शामिल होना अनिवार्य है। जिसमें अधिकतम तीन ट्रैक्टर ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी दस्तावेज जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पिछले दो वर्ष का अनुभव, बैंक लोन की स्वीकृति रिपोर्ट आदि विभागीय पोर्टल पर सही और पूर्ण रूप व साफ अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पाए जाने पर कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के उपरांत पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतियां अनिवार्य रूप से सहायक कृषि अभियंता कैथल कार्यालय स्थित जिला परिषद भवन जींद रोड कैथल में जमा करवानी होंगी। कृषि विभाग ने सभी पात्र आवेदकों से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन पूर्ण करें।

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