जेई पर लगाया तीन हजार रूपये जुर्माना

जेई पर लगाया तीन हजार रूपये जुर्माना

कैथल। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिजली विभाग की खामियों के चलते बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने पानीपत निवासी कपिल ग्रोवर की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। जिसने बताया था कि आरोपी जेई ने सोलर कनेकशन के उपरांत बिजली बिल में सुधार न होने की शिकायत में देरी और लापरवाही बरती थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया था कि उसने सोलर कनेकशन के लिए आवेदन किया था। उसे कनेकशन तो जारी कर दिया गया लेकिन यह जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं की गई। परिणामस्वरूप, उनका बिजली बिल सोलर यूनिट की कटौती के बिना अतिरिकत राशि का भुगतना करना पड़ा। आयोग के प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जूनियर इंजीनियर श्री सुखविंदर सिंह द्वारा कनेकशन अपडेट करने में देरी की गई और सोलर मीटर की प्रारंभिक रीडिंग गलत डाली गई, जिससे उपभोक्ता को गलत बिल थमाया गया। इस लापरवाही के लिए आयोग ने जूनियर इंजीनियर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

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