हरियाणा मातृशक्ति उधमिता योजना के तहत महिलाओं को दिया जा रहा पांच लाख रुपये का ऋण

हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक शशिबाला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उधमिता योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक ऋण दिलवाया जा रहा है। जिला कैथल के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम, हरियाणा निवासी तथा ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उधमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत महिला उधमी ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस आदि का काम शुरू कर सकती हैं। जिला प्रबंधक शशिबाला ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, भगत सिंह कालोनी गली नंबर एक नए बस स्टैंड के पीछे कैथल व फोन नंबर- 01746-294415, मोबाइल 9996930100 व 9068929535 पर संपर्क कर सकते हैं।

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