हत्या मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद व 1-1 लाख रुपए जुर्माना
तिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की माननीय अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों प्रवीन उर्फ बिन्नी निवासी वीर-बांगड़ा हाल रामगढ़ रोड कलायत, शुभम निवासी चन्दाना, तथा कमल निवासी लांबा खेड़ी को उम्रकैद कारावास एवं प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। डीएसपी बीर भान ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20 जुलाई 2020 की शाम मृतक राजबीर उर्फ बिट्टू राणा निवासी कलायत अपने खेत से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था, तभी अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा कर गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के भाई नवनीत की शिकायत पर थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच सीआईए-1 कैथल द्वारा की गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को काबू कर अदालत में विस्तृत चार्जशीट प्रस्तुत की। मामले में लोक अभियोजन पक्ष मुकेश कुमार द्वारा न्यायालय में गंभीरता व मजबूती से पैरवी की गई। माननीय अदालत ने प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि इसी मामले में आरोपी सुनील, हंसराज व राजू को बरी कर दिया गया है।
