फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक करवाएं फसल का बीमा : डीडीए डॉ. बाबू लाल

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कैथल के उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान प्रति हेक्टेयर निर्धारित प्रीमियम राशि वहन करके 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को खरीफ-2025 के बीमा के लिए हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया हुआ है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए धान, बाजरा, मक्का, व कपास को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान को धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देना होगा। फसल बीमा करवाने के अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो वे संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24.07.2025) तक को सूचित करें। गैर ऋणी किसान यदि फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल, गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि जिला के खंड कृषि अधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत हैं।

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