कर्मचारी चयन आयोग के हक में दिया फैसला

चंडीगढ़ (12 फरवरी ) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कमीशन के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया है । 2021 की सीडब्ल्यूपी 22346 के संबंध में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये की कॉस्ट को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने समाप्त करने का फैसला दिया है।
आयोग की ओर से प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में डीडीईएसएम कैटेगरी के राहुल नाम के याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी जिस पर 13सितंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग पर 10 लाख रूपये की कॉस्ट और याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का फैसला दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ आयोग की तरफ से 2025 में अपील दाखिल की गई थी और 29 जनवरी 2025 को जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बैंच का फैसला बदलते हुए आयोग पर लगाई गई 10 लाख रूपये की कॉस्ट को समाप्त करने का फैसला दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में अगर कोई मानवीय त्रुटि रह भी जाती है तो उस पर सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते हुए हर पात्र युवा को उसके हक का रोजगार सुनिश्चित करना आयोग का प्रथम लक्ष्य है।

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