गांव शेरगढ़ में अवैध कॉलोनी पर चला डीटीपी का पीला पंजा
जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि विभाग ने अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत आने वाले राजस्व सम्पदा शेरगढ़ में करीब एक एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी और ग्योंग रोड पर एक अवैध स्ट्रख्र को ढहा दिया गया। इस दौरान वे स्वर्य ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि भारी पुलिस बल के साथ विभाग का दस्ता दोपहर जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचा। इस दौरान कॉलोनी में बनाई गई कच्ची सड़कों, डीपीसी और ग्योंग रोड स्थित एक स्ट्रख्र की अप्रोच रोड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को पहले ही एच डी आर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने न तो काम रोका और न ही विभाग से कोई अनुमति ली। इसलिए संबंधित भू-मालिकों और डीलरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन एनफोर्समेंट, कैथल में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। जिला नगर योजनाकार ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आम जनता से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को सस्ते प्लॉटों के चक्कर में अवैध कॉलोनियों में बर्बाद न करें। जमीन खरीदने से पहले विभाग के कार्यालय से कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें।
