14 मार्च को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, कैथल न्यायिक परिसर में आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कंचन माही की देखरेख में संपन्न होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि लोक अदालत को जनता की अदालत के रूप में जाना जाता है, जो विवादों के समाधान का एक सुलभ माध्यम है। यह मंच नागरिकों को निष्पक्ष और सरल तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां मामलों का निपटारा तुरंत हो जाता है, जिससे सभी पक्षों को आसानी से न्याय मिल पाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कानूनी विवादों को प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से वित्तीय मामले, पारिवारिक विवाद, यातायात चालान आदि शामिल है।  इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है ताकि न्यायालयों का बोझ कम हो सके और आम जनता को कानूनी प्रक्रियाओं की लंबी प्रतीक्षा से राहत मिल सके।

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