अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर, 15 जनवरी तक करें आवेदन : डीसी

डीसी अपराजिता ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान एस बी 89 स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को तीन लाख रुपये अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए संबंधित किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकता है। सहायक कृषि अभियंता कैथल के इंजिनियर जगदीश चन्द्र ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान, जिनके नाम कृषि भूमि है और परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि है, वे पात्र किसान 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर तीन लाख प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।  उन्होंने बताया कि लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा। लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। भूमि के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाटरी ड्रा उपरांत चयनित किसानों द्वारा सहायक कृषि अभियंता कैथल के कार्यालय में अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सफल सत्यापन के बाद किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी। ट्रैक्टर की खरीद विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित अधिकृत निर्माता या डीलर से अनिवार्य है। ट्रैक्टर की खरीद के बाद संबंधित डीलर/निर्माता किसान के मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल पर बिल, बीमा, कार्यालय पजीकरण शुल्क की रसीद तथा लोकेशन आधारित फोटो (जिसमें किसान, ट्रैक्टर, डीलर/अधिकृत शामिल हो) अपलोड करना होगा।

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