कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 16 फरवरी तक करें आवेदन : डीसी

डीसी अपराजिता हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  समैम योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसान विभिन्न मशीनों के लिए 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा किसानों को उनकी श्रेणी के आधार पर भारी छूट दी जा रही है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम राशि (जो भी कम हो) दी जाएगी। यह सब्सिडी लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, न्यूमेटिक प्लांटर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, सबसॉइलर और पोटैटो प्लांटर सहित कुल 25 प्रकार के यंत्रों पर उपलब्ध है। उप कृषि निदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह तथा सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर जगदीश चंदर ने योजना की शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि  आवेदक का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी-2024 और खरीफ-2025 सीजन के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर.सी. (हरियाणा में पंजीकृत), आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और फसल अवशेष न जलाने का शपथ पत्र आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसान ने पिछले 3 वर्षों में उसी मशीन पर कोई सरकारी अनुदान न लिया हो। मशीन का भुगतान केवल बैंक चेक या ऑनलाइन मोड से ही मान्य होगा; नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। यदि मशीन की अनुदान राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो 70 प्रतिशत राशि पहले भौतिक सत्यापन के बाद और शेष 30 प्रतिशत राशि दूसरे भौतिक सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर जाकर 16 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता, कैथल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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