महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही ऋण योजना :- शशि बाला
हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से एक लाख 50 हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक शशि बाला ने बताया कि विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो, वह इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपए ऋण के लिए आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10 हजार रुपये अन्य श्रेणी व 25 हजार रुपये अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है। जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय कृत / सहकारी बैंकों से करवाई जाती है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेड गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक व जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी/ ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम ,भगत सिंह कालोनी गली नंबर 1 नये बस स्टैंड के पीछे कैथल व फोन न0- 01746-294415, मो0 99969-30100 तथा 90689-29535 पर संपर्क कर सकते हैं।
