दयालु योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांग होने पर दी जाती है आर्थिक सहायता: डीसी

डीसी अपराजिता ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। डीसी अपराजिता ने बताया कि इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की 6 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार के द्वारा मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। आयु अनुसार बात करें तो छह से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए 5 लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।

ऐसे करें आवेदन

डीसी अपराजिता ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति की को www.dapsy.finhry.gov.in वैबसाईट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद उसे सबमिट करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित किया जाएगा, फिर लाभार्थी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद फार्म जमा कर सकते हैं।

एजेंटों से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें

          डीसी अपराजिता ने आमजन का आह्वान किया कि ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करें। एजेंटों से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 तथा ईमेल dayaluhelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकता है।

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