तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को दिया जा रहा तीन लाख रुपये का लोन

हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक कंपन बाला ने बताया कि विभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप अलग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना की पात्र होंगी। इसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी। इस ऋ ण से महिलाएं बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयों/ खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कम्प्यूटर जांच कार्य इत्यादि कार्य कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर एक नए बस स्टैंड के पीछे कैथल व फोन नंबर- 01746-294415, मोबाइल 9996930100 तथा 9068929535 पर संपर्क कर सकते हैं।

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