3 साल पुराने डकैती में दोषी को 10 साल कैद, जुर्माना भी लगाया

वर्ष 2022 दौरान अजय मार्किट कैथल स्थित एक घर में डकैती की वारदात को अंजाम देने के मामले में दोषी को मोहित अग्रवाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल की अदालत द्वारा सोमवार को 10 साल कैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है। डीएसपी बीरभान ने बताया कि अजय मार्किट कैथल निवासी संजय की शिकायत अनुसार उसके घर में 20 साल से रुप सिंह निवासी नेपाल घरेलु नौकर के रुप में काम करता है। करीब 10 दिन पहले ही रुप सिंह के साथ साथ प्रवीण निवासी नेपाल को नया नौकर रखा था। 18 फरवरी 2022 को वह व उसका परिवार अपने नौकरो को घर पर छोड कर शादी समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ गए थे। 19 फरवरी की सुबह जब वह वापिस घर आया तो उसने देखा कि उसके घर से सोना चांदी के जेवरात व नगदी चोरी हो चुकी थी और उसका नौकर रुप सिंह मारपीट की वजह से घायल बेहोश होकर बेसुध पड़ा था तथा उसके कुत्तो को भी कुछ खिला कर बेहोश कर दिया था। जो शिकायतकर्ता के घर से नौकर प्रवीण निवासी नेपाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर उसके नौकर को घायल करके जेवरात नगदी चोरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिस सम्बंध में थाना सिविल लाईन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच तत्कालीन सीआईए-1 पुलिस द्वारा करते हुए आरोपी वाडा नं. 7 अटरिया जिला कईलाली नेपाल निवासी योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी योगेंद्र द्वारा ही उक्त वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को माननीय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में लोक अभियोजन पक्ष बलिंद्र द्वारा न्यायालय में गंभीरता व मजबूती से पैरवी की गई। जिसके दौरान उपरोक्त मामले में 15 दिसंबर को मोहित अग्रवाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल की अदालत द्वारा प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर अपने 69 पेज के फैसले में दोषी योगेंद्र को 10 साल  कैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया। मामले में 18 गवाह पेश हुए।

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