कलायत में पनप रही अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा 

जिला योजनाकार अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन एरिया कलायत के अन्तर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा कलायत में पनप रही अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।  कलायत में लगभग 2 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनियों में बनी मिट्टी की सड़कें, एक अवैध स्ट्रक्चर को शुरुआती चरण में ही पीले पंजे से तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कलायत बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में कलायत में लगभग 2 एकड़ में भूमि पर भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के सड़के बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एच डी आर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके अवैध कॉलोनी को रोकने के आदेश दिए गए थे तथा एकल निर्माण को रोकने के लिए एचएसआर एक्ट, 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किए गए। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। जिसके बाद कालोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आह्वान किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपने खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बरबाद न करें। जमीन खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता/ अवैधता जरूर चेक करें।

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