9 मई को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से होगा विवादों का निपटारा

 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव कंवल कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 9 मई को कैथल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल की अध्यक्षा कंचन माही के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों को आपसी सहमति और त्वरित गति से सुलझाया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से दीवानी, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण, रिकवरी मामले, बिजली एवं पानी के बिल से संबंधित विवाद, श्रम विवाद और कंपाउंडेबल आपराधिक मामले तथा प्री-लिटिगेशन मामले सुने जाते हैं। लोक अदालत में विवाद सुलझाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा। इतना ही नहीं, यदि मामले में पहले से कोई न्यायालय शुल्क जमा किया गया है, तो उसे नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण द्वारा महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, श्रमिक, दिव्यांगजन, हिरासत में बंद व्यक्ति एवं कम आय वर्ग के नागरिक को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। उन्होंने नागरिक अधिक से अधिक संख्या में इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए जिला हेल्पलाइन 01746-235759 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।  

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *