पंचायती राज संस्थाओं को सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने पर दिया जा रहा अनुदान

ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों को रोशन करने के उद्देश्य से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र संस्थाओं को अनुदान पर सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषद, सरकारी संस्थाएं तथा गैर-लाभकारी संस्थाएं (एनजीओ) इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जोकि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा। एडीसी डॉ. सुशील मलिक ने बताया कि विभाग ने महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा सरकार के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट्स का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वैधता 28 जनवरी 2027 तक रहेगी। योजना के अंतर्गत 12 वाट एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट, जिसमें 75 वॉट सोलर पैनल, 12.8 वोल्ट 30 एएच बैटरी तथा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। इसकी कुल लागत 17 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस पर सरकार द्वारा 4 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि लाभार्थी को 13 हजार रुपये का अंशदान करना होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक लाभार्थी अपने हिस्से की राशि एडीसी कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कैथल में किसी भी कार्य दिवस पर जमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक पंचायतों और संस्थाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके और बिजली की बचत हो।

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